अभिजीत दिपके के खिलाफ FIR, सरकारी स्कूल में बिना इजाजत घुसने का आरोप

सरकारी स्कूल में बिना अनुमति घुसने, काम में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में CJP संयोजक अभिजीत दिपके समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की जांच जारी है.

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अभिजीत दिपके के खिलाफ सरकारी स्कूल में कथित तौर पर बिना अनुमति घुसने के मामले में एफआईआर दर्ज. ( file Photo- PTI) अभिजीत दिपके के खिलाफ सरकारी स्कूल में कथित तौर पर बिना अनुमति घुसने के मामले में एफआईआर दर्ज. ( file Photo- PTI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 22 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 9:02 PM IST

महाराष्ट्र के लातूर जिले की पुलिस ने कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दिपके और अन्य लोगों के खिलाफ कथित तौर पर सरकारी स्कूल में बिना अनुमति घुसने, सरकारी काम में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया है.

यह एफआईआर जिला परिषद उर्दू स्कूल की 53 वर्षीय शिक्षिका सैयद शमशादबानो खैरात अली की शिकायत पर औसा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है. दिपके CJP के चल रहे ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत मध्य महाराष्ट्र के लातूर जिले के स्कूलों का दौरा कर वहां की समस्याओं को सामने ला रहे हैं.

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शिकायत के अनुसार, कथित घटना मुंबई से 500 किलोमीटर से अधिक दूर औसा के पास जावली स्थित जिला परिषद उर्दू स्कूल में हुई. आरोप है कि दिपके और उनके सहयोगी बिना अनुमति स्कूल में घुस गए, छात्रों के बीच बैठ गए और उनसे कई सवाल पूछे. इससे पढ़ाई और सरकारी काम में बाधा पहुंची.

क्या है आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि CJP नेता ने इस दौरान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया. शिकायत के मुताबिक, दिपके ने यह दावा कर स्कूल को बदनाम किया कि उनके दौरे के दौरान दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर कक्षाओं में बैठाया गया था. उन पर शिक्षकों को निलंबित करवाने की धमकी देने का भी आरोप है. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 329(3), 351(2) और 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है.

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