नरेंद्र मोदी को मारकर गोधरा का बदला लेना चाहता था अबु जुंदाल, मकोका कोर्ट से 11 हुए दोषी करार

मामले की सुनवाई के दौरान जो दलीलें और सबूत पेश किए गए उनके आधार पर कोर्ट ने माना कि हमले के लिए हथियार पाकिस्तान से लाए गए थे. साथ ही यह भी माना कि आरोपी इन हथियारों के जरिए गोधरा दंगों का बदला लेना चाहते थे.

Advertisement
आतंकी अबु जुंदाल आतंकी अबु जुंदाल

ब्रजेश मिश्र / विद्या

  • मुंबई,
  • 28 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 5:38 PM IST

मुंबई की विशेष मकोका कोर्ट ने गुरुवार को 26/11 हमलों की साजिश रचने और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपों का सामना कर रहे आतंकी अबु जुंदाल समेत 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने 10 लोगों को इस मामले में बरी भी किया है.

मामले की सुनवाई के दौरान जो दलीलें और सबूत पेश किए गए उनके आधार पर कोर्ट ने माना कि हमले के लिए हथियार पाकिस्तान से लाए गए थे. साथ ही यह भी माना कि आरोपी इन हथियारों के जरिए गोधरा दंगों का बदला लेना चाहते थे.

Advertisement

मोदी और तोगड़िया को मारने की थी साजिश
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'यह साफ होता है कि इन हथियारों के जरिए आरोपी शांति भंग की साजिश रच रहे थे. इन लोगों ने नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया को भी मारने की साजिश रची थी.'

एटीएस की जांच पर भी सवाल
कोर्ट ने फैसले में यह भी नोट किया कि एटीएस ने मामले की तहकीकात के दौरान वांछित आरोपी राहिल शेख और फिरोज के बीच हुई बातचीत की जांच नहीं की. कोर्ट ने जिन 10 लोगों को बरी किया है उसमें फिरोज देशमुख का नाम भी शामिल है. फिरोज फिलहाल व्हील चेयर पर है. फिरोज इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में लाइब्रेरियन था.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »