झारखंड के धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है. कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान के घर पर हुए एके-47 हमले के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. जिला एवं सत्र न्यायालय ने 22 साल पुराने इस बहुचर्चित मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जिन दोषियों को कोर्ट ने सजा दी है, उनके नाम शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम हैं. इन्हें हत्या की साजिश रचने समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में दोषी पाया गया है. अदालत ने इन तीनों को आर्म्स एक्ट के तहत 7 साल की जेल और हत्या के प्रयास यानी आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 साल की सजा भी सुनाई है.