हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले की कार्यवाही रद्द

झारखंड हाईकोर्ट ने 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान कथित आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद सोरेन को राहत देते हुए जिला अदालत में लंबित कार्रवाई को निरस्त कर दिया.

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सीएम सोरेन के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक जिला अदालत में मुकदमा चल रहा था. (File Photo- ITG) सीएम सोरेन के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक जिला अदालत में मुकदमा चल रहा था. (File Photo- ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 25 जून 2026,
  • अपडेटेड 8:38 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान कथित आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े आपराधिक मामले की कार्यवाही को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने का आदेश दिया. सोरेन के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक जिला अदालत में मुकदमा चल रहा था.

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यह मामला वर्ष 2014 का है, जब आदित्यपुर थाना क्षेत्र में हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद सोरेन ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने पहले ही उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.

सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि सोरेन ने किसी भी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित होकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

बचाव पक्ष ने अदालत में यह भी दलील दी कि हेमंत सोरेन केवल अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिससे उन्हें इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है.

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