किचन में कीड़े, ब्रेड पर फंगस... अहमदाबाद के PG पर AMC का एक्शन, 5 नॉन-वेज दुकानें भी बंद

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फूड विभाग ने स्वच्छता और हाइजीन नियमों का उल्लंघन करने वाले कई खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है. आश्रम रोड स्थित सनराइज लिविंग PG और शाहीबाग के पांच नॉन-वेज दुकानों को बंद किया गया.

Advertisement
अहमदाबाद में फूड क्वालिटी में गड़बड़ी पाए जाने पर पांच दुकानें बंद कराई गई हैं अहमदाबाद में फूड क्वालिटी में गड़बड़ी पाए जाने पर पांच दुकानें बंद कराई गई हैं

अतुल तिवारी

  • अहमदाबाद,
  • 23 सितंबर 2026,
  • अपडेटेड 11:53 PM IST

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फूड विभाग ने कई खाद्य प्रतिष्ठानों पर एक्शन लिया है. विभाग ने आश्रम रोड स्थित सनराइज लिविंग PG को बंद कराया, जबकि तावड़ीपुरा-दूधेश्वर इलाके में नॉन-वेज बेचने वाली 5 दुकानों पर भी क्लोजर की कार्रवाई की गई है.

अहमदाबाद के आश्रम रोड स्थित सनराइज लिविंग PG में करीब 150 से 200 लोग रोजाना भोजन करते हैं. जांच के दौरान किचन में काम करने वाले कर्मचारी कैप, एप्रन और ग्लव्स नहीं पहने हुए पाए गए. स्टोरेज में रखी ब्रेड में फंगस मिला, एक्सपायर्ड सॉस पाया गया तो वहीं किचन में कीड़े भी दिखाई पडे. जो फूड विभाग के मुताबिक, FSSAI के Schedule-4 के तहत हाइजीन और सैनिटेशन से जुड़े नियमों का उल्लंघन था. जिसके बाद सनराइज लिविंग PG के खिलाफ क्लोजर की कार्रवाई की गई.

Advertisement

AMC के फूड विभाग ने अहमदाबाद के शाहीबाग स्थित 5 नॉन-वेज दुकानों पर भी कार्रवाई करते हुए क्लोजर की कार्रवाई की. इनमें शाहीबाग के दरियाखान घुम्मट के सामने तावड़ीपुरा, दूधेश्वर में स्थित मटन - चिकन की मोहम्मद सगीर नूर मोहम्मद कुरैशी, मोहम्मद सादिक नूर मोहम्मद कुरैशी, अब्दुल रहीम नूर मोहम्मद कुरैशी, अब्दुल खालिक नूर मोहम्मद कुरैशी और मोहम्मद समीर नूर मोहम्मद कुरैशी की दुकानें शामिल हैं. पांचों दुकानों की जांच में FSSAI के Schedule-4 के तहत हाइजीन और सैनिटेशन के नियमों का उल्लंघन और अनहाइजीनिक स्थिति देखी गई.

AMC के मुताबिक, नॉनवेज यानी मटन और चिकन बेचने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए लागू नियमों के तहत FSSAI रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस और स्वच्छता-सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन जरूरी है. मांस अधिकृत या रजिस्टर्ड स्लॉटरहाउस अथवा सप्लायर से लेना जरूरी है. बाहर से मांस लिया जा रहा हो तो FSSAI लाइसेंस प्राप्त या रजिस्टर्ड सप्लायर से लेने की व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही खरीद के बिल, सप्लायर और जरूरी रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने जरूरी है.

Advertisement

AMC ने सभी स्ट्रीट फूड वेंडरों से अपने व्यवसाय स्थल पर स्वच्छता बनाए रखने, व्यक्तिगत हाइजीन का पालन करने, सुरक्षित खाद्य पदार्थ परोसने और QR Code के जरिए मिलने वाले नागरिकों के फीडबैक के आधार पर सेवाओं में लगातार सुधार करने की अपील की है. तो साथ ही फूड विभाग ने कहा कि शहर में मिलावट, अस्वच्छता, घटिया क्वालिटी वाले खाद्य पदार्थों और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सघन जांच और कानूनी कार्रवाई भी जारी रहेगी.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »