अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, 39 करोड के हाईड्रोपोनिक गांजे के साथ 3 गिरफ्तार

अंतरराष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई करते हुए डीआरआई ने अहमदाबाद कस्टम्स के साथ एक संयुक्त अभियान में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 39.24 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजे के साथ तीन लोगों को पकडा.

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अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़

ब्रिजेश दोशी

  • अहमदाबाद,
  • 03 मई 2025,
  • अपडेटेड 12:48 PM IST

अंतरराष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई करते हुए डीआरआई ने अहमदाबाद कस्टम्स के साथ एक संयुक्त अभियान में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 39.24 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजे के साथ तीन लोगों को पकडा. बताया जाता है कि बैंकॉक से आए तीन भारतीय नागरिकों से लगभग 39 करोड़ रुपये मूल्य का हाईड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया. इससे 4 दिन पहले डीआरआई ने 29 अप्रैल को भी 37 किलो हाईड्रोपोनिक गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया था. 

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पिछले दो सप्ताह में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यह तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है.  विशिष्ट निजी जानकारी के आधार पर अधिकारियों ने संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी. उनके छह ट्रॉली बैगों की गहन तलाशी में संदिग्ध हरे रंग के 60 पैकेट मिले, जिन्हें केलॉग्स अनाज, चिसेल्स और अन्य स्नैक्स जैसे ब्रांडेड खाद्य उत्पादों में चतुराई से छिपाया गया था. जो कपड़ों के नीचे छुपाए गए थे.

यह भी पढ़ें: अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 37 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, बैंकॉक से लौटे 4 यात्री गिरफ्तार

रासायनिक विश्लेषण से पुष्टि हुई कि बरामद पदार्थ हाइड्रोपोनिक गांजा है. इसे मिट्टी में उगाए जाने वाले पारंपरिक गांजे के विपरीत, हाइड्रोपोनिक खरपतवार को नियंत्रित वातावरण में पोषक तत्वों से भरपूर पानी का उपयोग करके उगाया जाता है. जिससे उसकी वृद्धि तीव्र होती है और शक्ति बढ़ती है. यही वजह है कि हाइड्रोपोनिक गांजा अधिक नशीला और हानिकारक होता है.

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यह छापेमारी 29 अप्रैल को 37.2 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा व 20 अप्रैल को बैंकॉक से आने वाले भारतीय नागरिकों से 17.5 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किए जाने के बाद हुई है. पिछले दो सप्ताह में अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुल 95 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया है.

मादक पदार्थों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत सभी तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें शामिल व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए डीआरआई जांच कर रही है.

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