प्रकाश जारवाल के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने साउथ दिल्ली के DCP को किया तलब

कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में डीसीपी कोर्ट को ये बताएं कि मालवीय नगर और नेब सराय पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे कब से काम नहीं कर रहे हैं.

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AAP विधायक प्रकाश जारवाल (फाइल फोटो) AAP विधायक प्रकाश जारवाल (फाइल फोटो)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 13 जून 2020,
  • अपडेटेड 10:24 PM IST

  • प्रकाश जारवाल के केस में मांगी स्टेटस रिपोर्ट
  • 16 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक प्रकाश जारवाल के मामले में साउथ दिल्ली की डीसीपी को तलब किया है. कोर्ट ने डीसीपी से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है.

इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया था कि दो पुलिस स्टेशन नेब सराय और तिगड़ी पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे हैं. जबकि ये सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले से जुड़े दिल्ली पुलिस के दावों को कोर्ट में साबित करने के लिए बेहद अहम हैं. फिलहाल कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि मालवीय नगर पुलिस स्टेशन का 21,26 और 27 मई का सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करके रखा जाए.

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राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी. कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में डीसीपी कोर्ट को ये बताएं कि मालवीय नगर और नेब सराय पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे कब से काम नहीं कर रहे हैं. इनको ठीक कराने के लिए पुलिस की तरफ से क्या प्रयास किए गए और कब तक की सीसीटीवी फुटेज को दिल्ली पुलिस ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है.

सीसीटीवी फुटेज से जुड़ी याचिका प्रकाश जरवाल के रिश्तेदार हरीश जारवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की थी. पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि हरीश जारवाल पुलिस के बुलाने पर भी पुलिस स्टेशन नहीं आए. पुलिस का यह भी कहना था कि आरोपी उन लोगों के चेहरे सीसीटीवी फुटेज में देखना चाहते हैं, जो इस मामले में गवाह के तौर पर पुलिस स्टेशन में आए थे.

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बता दें कि दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल एक डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में आरोपी हैं. दिल्ली पुलिस ने जारवाल को गिरफ्तार किया था.

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