'थप्पड़ कांड' पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, प्रवेश वर्मा और दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवेश वर्मा और पुलिस को नोटिस जारी किया है. पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है. डिप्टी CM प्रवेश वर्मा पर एक व्यक्ति से मारपीट और थप्पड़ मारने का आरोप है. मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने थप्पड कांड मामले में मंत्री प्रवेश वर्मा और पुलिस को नोटिस जारी किया है. (File Photo-PTI) दिल्ली हाई कोर्ट ने थप्पड कांड मामले में मंत्री प्रवेश वर्मा और पुलिस को नोटिस जारी किया है. (File Photo-PTI)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 08 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 12:09 PM IST

दिल्ली के डिप्टी सीएम और PWD मंत्री प्रवेश वर्मा से जुड़े थप्पड़ मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने इस मामले में प्रवेश वर्मा और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. दरअसल, यह याचिका AAP कार्यकर्ता साहिब सिंह ने दाखिल की है. उन्होंने खुद पर हमले का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच और पुलिस सुरक्षा की मांग की है.

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मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन दत्ता की कोर्ट में हुई. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले की स्थिति बताने वाली रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी.

मालूम हो, AAP कार्यकर्ता साहिब सिंह का आरोप है कि 27 सितंबर को पश्चिमी दिल्ली में सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान प्रवेश वर्मा ने उन्हें थप्पड़ मारा. उनके साथ मारपीट की गई. साहिब सिंह उस समय मोबाइल से निरीक्षण का वीडियो बना रहे थे.

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साहिब सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि उनका मोबाइल भी छीन लिया गया और उसे नुकसान पहुंचाया गया. उन्होंने अपने और परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है. उनका दावा है कि घटना के बाद उन्हें धमकी भरे संदेश भी मिले.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह विवाद पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सड़क निर्माण को लेकर शुरू हुआ था. AAP विधायक जरनैल सिंह सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे थे. इसी दौरान प्रवेश वर्मा मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे. जरनैल सिंह ने सड़क की ऊपरी परत हाथ से हटाकर उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे.

इसी दौरान साहिब सिंह मोबाइल से वीडियो बना रहे थे. आरोप है कि प्रवेश वर्मा ने उनका मोबाइल हटाने की कोशिश की और फिर उन्हें थप्पड़ मारा. घटने के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे.

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साहिब सिंह की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (NCR) दर्ज की थी. इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप दर्ज किया गया था. NCR के मामले में पुलिस को जांच शुरू करने के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत होती है.

वहीं, सड़क निरीक्षण के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर AAP विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई थी. मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं. अब साहिब सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया है. उनकी याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी.
 

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