दिल्ली HC ने मुफ्त मेट्रो यात्रा के खिलाफ दाखिल याचिका को किया खारिज

हाईकोर्ट ने मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के खिलाफ दायर याचिका सुनने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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फाइल फोटो फाइल फोटो

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 10 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 1:43 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट से बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट ने मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के खिलाफ दायर याचिका को सुनने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह तय करना है कि महिलाओं को किराया छूट दी जाए या नहीं.

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जून महीने में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने महिलाओं के लिए मेट्रो और डीटीसी में मुफ्त यात्रा का ऐलान किया था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से कहा, "महिलाएं सभी डीटीसी बसों, क्लस्टर बसों और दिल्ली मेट्रो में मुफ्त यात्रा का लाभ पा सकती हैं. यह योजना महिलाओं के सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए है, जो परिवहन का सबसे सुरक्षित साधन माना जाता है."

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को मेट्रो और राज्य संचालित दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा, "हम 2 से 3 महीने के भीतर इस योजना को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि योजना को दिल्ली सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी.

उधर केंद्र सरकार ने कहा कि उसे दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा संबंधी कोई प्रस्ताव दिल्ली सरकार से नहीं मिला है. आवास और शहरी कार्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है.

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