GRAP लागू होते ही एक्शन में दिल्ली पुलिस, 7,279 वाहनों की जांच, 38 जब्त

दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने GRAP नियमों को कड़ाई से लागू करना शुरू कर दिया है. 1 नवंबर से वाहनों की सख्त जांच की जा रही है, जिसमें हजारों वाहनों की जांच के बाद नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

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प्रदूषण से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने GRAP नियमों को लागू कराने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. (File photo: ITG) प्रदूषण से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने GRAP नियमों को लागू कराने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. (File photo: ITG)

अरविंद ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 02 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 3:23 AM IST

दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने GRAP नियमों को लागू कराने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसके लिए पुलिस पड़ोसी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है. साथ ही, वाहनों की भी जांच की जा रही है. 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया, रेडियो आदि संचार माध्यमों के जरिए लोगों को GRAP नियमों के बारे में जागरूक कर रही है. इसके अलावा, दिल्ली की सीमाओं पर प्रदुषण को लेकर जागरूकता से जुड़े बोर्ड भी लगाए गए हैं. ट्रैफिक पुलिस भी GRAP नियमों में पालन को लेकर सख्ती बरत रही है. 

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ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 1 नवंबर को रात 12 बजे से रात आठ बजे तक कुल 7,279 वाहनों की जांच की गई. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों 10 वाहनों के चालान काटे गए. साथ ही, 714 गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री करने के रोककर वापस भेज दिया गया. इसके अलावा 38 गाड़ियों को जब्त भी किया गया. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि GRAP नियमों का पालन कराने के लिए वह आगे भी कार्रवाई करेगी. 

प्रदुषण से निपटने के लिए कई पाबंदियां लागू

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 1 नवंबर से कई सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं. इनमें दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड पुरानी गाड़ियों पर रोक, ज्यादातर बाहरी निर्माण कामों पर बंदी, पार्किंग फीस दोगुनी और सरकारी व निजी दफ्तरों में 50 फीसदी हाजिरी का नियम शामिल है. 

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यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं! GRAP-1 का उल्लंघन करने पर लग सकता है लाखों का जुर्माना

दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV या उससे पुराने उत्सर्जन मानक वाली गाड़ियां 1 नवंबर से 31 जनवरी तक शहर में नहीं चल सकेंगी. सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहनों और दूसरे अधिसूचित वाहनों को छूट रहेगी.

सिविल निर्माण पर 31 जनवरी तक रोक

धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ और बाहरी सिविल निर्माण भी 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद रहने वाले हैं. कुछ जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को तय शर्तों पर छूट मिलेगी. घर के अंदर की फिनिशिंग, प्लंबिंग और बिजली का काम धूल रोकने के मानकों का पालन हो तो चल सकता है. 

पार्किंग फीस भी 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दोगुनी रहेगी. यह दिल्ली भर के अधिकृत पार्किंग स्थलों पर लागू होगी, पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की पार्किंग को छूट रहेगी. सरकारी और निजी दफ्तरों में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक 50 फीसदी कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, बाकी घर से काम करेंगे.

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