दिल्ली सरकार ने चीनी मांझा किया बैन, कानून तोड़ने पर 5 साल जेल

दिल्ली सरकार ने एनजीटी के निर्देश को अग्रेसित करते हुए राजधानी में चाइनीज मांझा के इस्तेमाल पर बैन लगाने की बात कही है. बैन से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. दिल्ली सरकार द्वारा चाइनीज मांझा बैन किए जाने के आदेश के मुताबिक राजधानी में अब पतंग उड़ाए जाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले नायलॉन और सिंथेटिक धागों के इस्तेमाल पर पूरी तरह मनाही होगी.

Advertisement
नई दिल्ली (चीनी मांझा) नई दिल्ली (चीनी मांझा)

आशुतोष मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 19 जुलाई 2017,
  • अपडेटेड 6:46 PM IST

दिल्ली सरकार ने एनजीटी के निर्देश को अग्रेसित करते हुए राजधानी में चाइनीज मांझा के इस्तेमाल पर बैन लगाने की बात कही है. बैन से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. दिल्ली सरकार द्वारा चाइनीज मांझा बैन किए जाने के आदेश के मुताबिक राजधानी में अब पतंग उड़ाए जाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले नायलॉन और सिंथेटिक धागों के इस्तेमाल पर पूरी तरह मनाही होगी. इस तरह के धागों को सामान्यतः चाइनीज मांझा कहा जाता है.

Advertisement

दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद राजधानी में चाइनीज मांझा का इस्तेमाल, खरीद-फरोख्त और उसे रखना गैरकानूनी होगा. पतंग उड़ाने के लिए अब सूती धागों के इस्तेमाल की बात कही गई है. शीशे का इस्तेमाल वर्जित होगा. आदेश जारी होने के बाद के इस्तेमाल पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की धारा के तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा या दोनों हो सकती है. आदेश की कॉपी तीनों निगमों के कमिश्नर और दिल्ली के पुलिस आयुक्तों को भेज दी गई है.  चाइनीज मांझों पर राजधानी में लग चुकी है.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »