CBI के पूर्व डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ नहीं चलेगा करप्शन केस, याचिका खारिज

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक व सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

Advertisement
CBI के पूर्व निदेशक राकेश अस्थाना (फाइल फोटो- पीटीआई) CBI के पूर्व निदेशक राकेश अस्थाना (फाइल फोटो- पीटीआई)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 15 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 7:28 PM IST
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
  • करप्शन केस चलाने की थी मांग
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक व सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 

इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. पिछली सुनवाई में याचिका पर सुनवाई करने से हाई कोर्ट के जज योगेश खन्ना ने अपने आप को अलग कर लिया था. जस्टिस खन्ना ने अज्ञात कारणों से अपने आप को इस मामले में अलग कर लिया और इस मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ से कराने का आग्रह किया था, इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की सुनवाई 15 फरवरी के लिए स्थगित कर दी थी. 

Advertisement

अस्थाना के खिलाफ चंडीगढ़ के डेंटिस्ट डॉक्टर मोहित धवन ने याचिका दाखिल कर मुकदमा चलाने की मांग की थी. उन्होंने कहा है कि अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में शिकायत केंद्रीय सर्तकता आयुक्त और सीबीआई के पास काफी लंबे समय से लंबित है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

सोमवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुरेश कुमार कैत की सिंगल बेंच में हुई. उन्होंने कहा कि मोहित धवन द्वारा बताई गई शिकायतें पहले से ही बंद कर दी गई है. जस्टिस कैत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अस्थाना के खिलाफ की गई शिकायतों में से अधिकांश पहले ही जांच एजेंसी ने बंद कर दिया है. इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया. 

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »