दिल्ली: कार में बिना मास्क अकेले ड्राइविंग पर कटा चालान, हाई कोर्ट में दी चुनौती

एक वकील द्वारा लगाई गई याचिका में कहा गया है कि 9 सितंबर को चलती गाड़ी को रोककर उनका चालान कर दिया गया, जबकि वह अपनी गाड़ी में अकेले ही घर से ऑफिस जा रहे थे. याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसमें अकेले कार में सफर करते हुए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया हो.

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मास्क न पहनने पर चालान, हाई कोर्ट में दी चुनौती (फाइल फोटो) मास्क न पहनने पर चालान, हाई कोर्ट में दी चुनौती (फाइल फोटो)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 17 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 2:24 PM IST
  • कार में मास्क न पहनने पर 500 का जुर्माना
  • दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई जुर्माने को चुनौती
  • कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

कोरोना संकट के बीच बंद कार में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न लगाने पर 500 रुपये के जुर्माने को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, डिजास्टर मैनेजमेंट और स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

एक वकील द्वारा लगाई गई याचिका में कहा गया है कि 9 सितंबर को चलती गाड़ी को रोककर उनका चालान कर दिया गया जबकि वह अपनी गाड़ी में अकेले ही घर से ऑफिस जा रहे थे. याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसमें अकेले कार में सफर करते हुए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया हो.

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याचिका में कहा गया है कि वकील का चालान पब्लिक प्लेस में मास्क न पहनने के लिए किया गया है, जबकि वह अपनी गाड़ी में अकेले ही ड्राइविंग कर रहे थे. याचिका में कहा गया है कि पब्लिक प्लेस के अंतर्गत आने वाले इलाकों में लोग बिना मास्क के पैदल घूम रहे हैं. लेकिन वहां पर चालान नहीं किए जा रहे हैं. जबकि सड़कों पर गाड़ियों को रोककर 500 रुपये के चालान किए जा रहे हैं.

याचिका में यह भी कहा गया है कि सात सितंबर को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि अब वह शहर में मास्क न पहनने पर लोगों का चालान नहीं काटेगी. इसके अलावा बंद गाड़ी में ड्राइविंग करते वक्त मास्क पहनना स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनिवार्य नहीं किया गया है.

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याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि जब किसी भी मंत्रालय या विभाग के द्वारा बंद गाड़ी में ड्राइविंग करते वक्त मास्क पहनने को अनिवार्य नहीं किया गया है तो फिर अकेले गाड़ी चलाते वक्त मास्क न पहनने पर 500 रुपये का चालान किस आधार पर काटा जा सकता है. दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को करेगा.

 

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