BMW Accident: आरोपी गगनप्रीत की जमानत सुनवाई 24 सितंबर तक टली, जानिए वकील ने क्या कहा?

नई दिल्ली की अदालत ने धौला कुआं BMW हादसे में आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका 24 सितंबर तक टाल दी. हादसे में वरिष्ठ वित्त अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई और उनकी पत्नी गंभीर घायल हुईं. आरोपी के मोबाइल, ड्राइविंग लाइसेंस और CCTV फुटेज जांच के लिए लिए जाएंगे. कौर 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं. पुलिस ने मामले में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

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गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका 24 सितंबर तक टल गई है. (File Photo: ITG) गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका 24 सितंबर तक टल गई है. (File Photo: ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 20 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 9:29 PM IST

राजधानी दिल्ली की अदालत ने शनिवार को धौला कुआं BMW हादसे में आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 सितंबर तक टाल दी. अदालत ने यह निर्णय दिल्ली पुलिस की ओर से यह कहते हुए लिया कि मामले की जांच के कुछ पहलू अभी पूरी तरह से जांचे नहीं गए हैं.

38 वर्षीय गगनप्रीत कौर BMW चला रही थीं, जिसने वरिष्ठ वित्त मंत्रालय के अधिकारी की दोपहिया वाहन से टकरा गई. इस हादसे में अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुईं.

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जनरल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि आरोपी का मोबाइल फोन जांच के लिए लिया जाना है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस जांचा जाना है और CCTV फुटेज पीड़िता को दिखाना है. पीड़िता फिलहाल चिकित्सकीय रूप से जांच के लिए फिट नहीं हैं.

जूडिशियल मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामला 24 सितंबर तक स्थगित कर दिया. अदालत ने कौर को 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रखा.

CCTV फुटेज और अन्य याचिकाएं
अदालत ने कौर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें धौला कुआं मेट्रो के पिलर 65 और 67 के CCTV फुटेज की सुरक्षा करने की मांग की गई थी. पुलिस ने अदालत को बताया कि यह फुटेज पहले ही जब्त कर लिया गया है. इसके अलावा, कौर की वकील ने तीन याचिकाएं दाखिल की थीं, दो मोबाइल लोकेशन की सुरक्षा के लिए और एक केस डायरी करने के लिए. अदालत ने पुलिस से इन याचिकाओं पर जवाब मांगा है.

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इस हादसे में 52 वर्षीय डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह, जो हरी नगर में रहते थे, घायल होने के बाद जिंदगी की जंग हार गए. नवजोत सिंह और उनकी पत्नी बंगला साहिब गुरुद्वारा से लौट रहे थे.

मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में Sections 281 (रेश ड्राइविंग), 125B (अन्य की जान/सुरक्षा को खतरा), 105 (हत्या के प्रयास के बिना जानलेवा कृत्य) और 238 (साक्ष्य को नष्ट करना) के तहत केस दर्ज किया है.

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