आदेश: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान अब 60 साल की उम्र में होंगे रिटायर

सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के जवान अब 60 साल की एक समान उम्र में सेवानिवृत्त होंगे. सोमवार को जारी एक सरकारी आदेश में इसकी घोषणा की गई है.

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प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो

मानसी मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 19 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 11:54 PM IST

सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान अब 60 साल की एक समान उम्र में सेवानिवृत्त होंगे. सोमवार को जारी एक सरकारी आदेश में इसकी घोषणा की गई है.

पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सेना के सभी कर्मी-केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल 57 की बजाय 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे. पहले कुछ पदों में कर्मियों और अधिकारियों के लिये ये आयु सीमा 57 वर्ष ही थी. ये मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के जनवरी के उस आदेश से जुड़ा हुआ है.

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ये पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट के जनवरी के उस आदेश से जुड़ा है जिसमें चार बलों में सेवानिवृत्ति की अलग-अलग आयुसीमा को चुनौती दी गई थी. इसमें फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा था कि मौजूदा नीति को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है. कोर्ट ने ये भी कहा था कि इस तरह की नीति ने वर्दीधारी बलों में दो वर्ग बना दिए हैं. बता दें कि मौजूदा नीति के मुताबिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और असम राइफल्स के जवान 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं.

सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में हालांकि कांस्टेबल से कमांडेंट स्तर के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 57 वर्ष है, जबकि उनसे ऊंचे पद के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है. गृह मंत्रालय के आदेश में सभी बलों को निर्देश दिये गए हैं कि वो अदालत के आदेश का अनुपालन करें. इसके अलावा ये अपने नियमों के प्रावधान में बदलाव करें. इन बलों को देश भर में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न दायित्व सौंपे जाते हैं जिसमें सीमा की निगरानी, आतंकवाद और नक्सल-विरोधी अभियान और कानून-व्यवस्था बनाए रखना शामिल है.

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