प्रद्युम्न हत्याकांड : हाईकोर्ट ने पिंटो परिवार को दी कुछ दिन की राहत

प्रद्युम्न हत्याकांड में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के संचालक पिंटो परिवार को हाईकोर्ट ने कुछ दिन की राहत दी है. कोर्ट ने पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर 7 अक्टूबर तक रोक लगा दी है. इससे पहले पिंटो परिवार ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी.

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CBI ने भी इस मामले में सबूत जुटाने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा है CBI ने भी इस मामले में सबूत जुटाने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा है

परवेज़ सागर / आनंद पटेल

  • चंडीगढ़,
  • 28 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 8:42 PM IST

प्रद्युम्न हत्याकांड में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के संचालक पिंटो परिवार को हाईकोर्ट ने कुछ दिन की राहत दी है. कोर्ट ने पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर 7 अक्टूबर तक रोक लगा दी है. इससे पहले पिंटो परिवार ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी.

गुड़गांव के में हुए प्रद्युम्न मर्डर केस में स्कूल संचालक ऍगस्टीन पिंटो, ग्रेस पिंटो और रेयान पिंटो को पंजाब-हरयाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत पहुंचाई है. कोर्ट ने आदेश देते हुए पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर अगले 7 अक्टूबर तक रोक लगा दी है. इससे पहले पिंटो परिवार ने बचाव के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी.

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वहीं सीबीआई ने कोर्ट से पिंटो परिवार के खिलाफ सबूत देने के लिए समय मांगा है. पुलिस से केस सीबीआई को मिलने के बाद भी जांच एजेंसी अभी तक पिंटो परिवार से जवाब-तलब नहीं कर पाई है. हालांकि, कोर्ट ने पिंटो परिवार को भी सीबीआई जांच में शामिल होने के लिए आदेश दिए हैं. दूसरी तरफ, प्रद्युम्न का केस लड़ रहे वकील ने कहा कि, वे इस जमानत का विरोध करेंगे.

बताते चलें, बीते 8 सितंबर को गुडगांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में मासूम कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद कंडक्टर ने अपना गुनाह कबूल किया था. बीते 10 सितंबर को एसआईटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद स्कूल संचालकों पर केस दर्ज किया गया था.

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