महोबाः कारोबारी के मर्डर पर बढ़ा बवाल, जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ

एडीजी प्रेम प्रकाश ने महोबा में इस केस के बारे में मीडियो को जानकारी देते हुए इस बात का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि महोबा जिले के चर्चित गोली कांड में मारे गए कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत पर सरकार सख्त है. यह मामला संगीन है.

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पहले कारोबारी इंद्रकांत की मौत के मामले में धारा 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था पहले कारोबारी इंद्रकांत की मौत के मामले में धारा 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था

कुमार अभिषेक / नाह‍िद अंसारी

  • महोबा,
  • 14 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 10:41 PM IST
  • एसपी पर लगाया था रिश्वत मांगने का आरोप
  • रिश्वत मांगने का वीडियो किया था वायरल
  • एसपी समेत अन्य पर गिरी थी गाज

उत्तर प्रदेश में अभी तक तो बदमाशों के हौसले बुलंद थे, मगर अब पुलिस के एक बड़े अधिकारी के खिलाफ ही हत्या का मामला दर्ज हो गया. हम बात कर रहे हैं, महोबा जिले निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार की. जिनके खिलाफ पहले आईपीसी की धारा 307 का मामला दर्ज हुआ था. लेकिन कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के बाद ये मामला आईपीसी की धारा 302 में तब्दील हो गया. अब इस मामले में पूर्व एसपी मणिलाल और दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी.

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एडीजी प्रेम प्रकाश ने महोबा में इस केस के बारे में जानकारी देते हुए इस बात का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि महोबा जिले के चर्चित गोली कांड में मारे गए कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत पर सरकार सख्त है. यह मामला संगीन है. लिहाजा निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ दर्ज मामला आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश) से 302 (हत्या) में तरमीम कर दिया गया है.

एडीजी प्रेम प्रकाश ने बताया कि आरोपी पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार अभी वहां नहीं हैं. जल्द ही आरोपी अफसर मणिलाल पाटीदार को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. इस काम के लिए टीम भेजी गई है और उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी. इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोला है. इस मामले को लेकर सूबे की सियासत भी गर्म है.

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ये है पूरा मामला
महोबा के कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने एसपी मणिलाल पाटीदार के घूस मांगने का वीडियो वायरल किया था. जिसके बाद एसपी पाटीदार सहित कई थानेदारों को सस्पेंड किया गया था और इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा भी दर्ज कर दिया था. कानपुर में मृतक व्यापारी के परिवार ने कहा कि एसपी राजा बनकर घूस मांगता था और उसी ने हत्या करवाई है.

इस मामले में निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार सहित 4 लोगों पर धारा 307 का मुकदमा दर्ज था. इस मामले में मृतक क्रेशर व्यापारी के भाई रविकांत त्रिपाठी ने कबरई थाने में तहरीर दी थी. तहरीर में दोषियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की मांग की गई थी.

कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कलीन एसपी मणिलाल पाटीदार, सुरेश सोनी, ब्रह्मदत्त और एसओ देवेंद्र कुमार शुक्ला पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद एसपी पाटीदार को निलंबित कर दिया था. सीओ सिटी राजकुमार पांडेय इस केस के जांच अधिकारी बनाए गए हैं. वहीं मामले में 387, 307, 120बी, 7 और 13 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे अब आईपीसी की धारा 302 में बदल दिया गया है.

 

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