Navi Mumbai: स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, गैंग की सरगना महिला गिरफ्तार

नवी मुंबई पुलिस की मानव तस्करी विरोधी सेल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंगलवार की शाम को एक नकली ग्राहक को स्पा सेंटर में भेजा था. इसी के बाद इस रैकेट का खुलासा हुआ.

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पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है

aajtak.in

  • पुणे,
  • 22 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 4:51 PM IST

Sex Racket Revealed: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चलाए जा रहे है एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने देह व्यापार के इस काले धंधे की सरगना एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस उस महिला से पूछताछ कर रही है. साथ ही वहां से दो लड़कियों को रेस्क्यू किए जाने की खबर भी सामने आई है. अब इस मामले में कई लोगों के नाम उजागर होने की आशंका है. 

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एक पुलिस अफसर के मुताबिक, यह मामला नवी मुंबई टाउनशिप के वाशी इलाके का है. जहां एक लोकप्रिय मॉल में संचालित एक स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति रैकेट चलाने की शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही थी. उसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने उस स्पा सेंटर पर छापेमारी की और वहां से देह व्यापार के आरोप में एक 40 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

नवी मुंबई पुलिस की मानव तस्करी विरोधी सेल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंगलवार की शाम को एक नकली ग्राहक को स्पा सेंटर में भेजा था. उस वक्त लगभग 20 साल की उम्र की दो लड़कियां भी वहां मौजूद थीं, जो आउटलेट पर काम कर रही थीं.

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इंस्पेक्टर पृथ्वीराज घोरपड़े ने आगे बताया कि पुलिस टीम ने जब उन दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा था. उनके साथ ऐसा करने वाली महिला ही इस रैकेट की सरगना निकली. पुलिस ने कथित तौर पर उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने वाली उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्पा से रेस्क्यू की गई दोनों लड़कियों को बचाव गृह भेज दिया गया है.

नवी मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 370 (व्यक्तियों की तस्करी) और 506 (आपराधिक धमकी) और अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
 

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