शीना बोरा हत्याकांड: इंद्राणी मुखर्जी को जमानत के लिए जमा करना होगा 2 लाख का बांड

सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को बुधवार को जमानत दे दी. वे अगस्त 2015 में गिरफ्तारी के बाद से मुंबई के भायखला महिला जेल में बंद हैं. मुखर्जी की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए.

Advertisement
इंद्राणी मुखर्जी फाइल फोटो इंद्राणी मुखर्जी फाइल फोटो

देव अंकुर

  • नई दिल्ली,
  • 19 मई 2022,
  • अपडेटेड 7:56 AM IST
  • इंद्राणी मुखर्जी को बुधवार को जमानत मिली
  • 2 लाख रुपये का बांड जमा करना होगा

सुप्रीम कोर्ट से इंद्राणी मुखर्जी को उनकी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में बुधवार को जमानत मिल गई. वह मामले में मुख्य आरोपी है. हालांकि, इंद्राणी मुखर्जी को 2 लाख रुपये का बांड जमा करना होगा. इसके लिए उन्हें दो सप्ताह का समय दिया गया है. उनकी वकील जमानत की शर्तों को अंतिम रूप देने और मुखर्जी की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को विशेष सीबीआई अदालत का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करेंगी.

Advertisement

इंद्राणी मुखर्जी की वकील को न्यायालय के जमानत आदेश के साथ सीबीआई अदालत के समक्ष अनुरोध करना होगा जिसमें, सीबीआई अदालत जमानत की शर्तें तय करेगी. फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है. आरोपी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित निर्देशों और शर्तों का पालन करना होगा. इंद्राणी की वकील को आरोपी को जमानत के लिए नकद जमानत पर रिहा करने का अनुरोध करना होगा.

इंद्राणी मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तारी के बाद से मुंबई के भायखला महिला जेल में बंद हैं. इंद्राणी मुखर्जी की ओर से अदालत में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए. रोहतगी ने कहा कि मुकदमे में सुनवाई जल्द पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें अभी बड़ी संख्या में गवाहों का परीक्षण किया जाना बाकी है.

क्या था मामला
23 मई, 2012 को स्थानीय पुलिस को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक क्षत-विक्षत शव मिला. बाद में सीबीआई ने दावा किया कि यह शीना का शव है. 21 अगस्त, 2015 को इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय को पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया. उसने पुलिस को तीन साल पहले शीना की हत्या और अपराध में इंद्राणी की कथित संलिप्तता के बारे में बताया. 

Advertisement

इसके बाद 25 अगस्त, 2015 को  इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया. 26 अगस्त, 2015 को इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया. 19 नवंबर, 2015 को इंद्राणी के तत्कालीन पति पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया. इसके बाद मामला कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी के लगभग सात साल बाद जमानत दी.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »