राठी एसिड अटैक केस: तीन साल बाद दोषी को मिली सजा-ए-मौत

पहली बार एक विशेष अदालत ने दिल्ली के रहने वाले अंकुर नारायणलाल पंवार को अपने पड़ोसी प्रीति राठी पर जानलेवा एसिड अटैक करने के मामले में मौत की सजा सुनाई. पंवार ने मई 2013 में राठी के ट्रेन से उतरते ही उस पर एसिड अटैक कर दिया था.

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नौकरी के लिए मुंबई गई थी प्रीति राठी नौकरी के लिए मुंबई गई थी प्रीति राठी

मुकेश कुमार / IANS

  • मुंबई,
  • 09 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 11:35 AM IST

पहली बार एक विशेष अदालत ने दिल्ली के रहने वाले अंकुर नारायणलाल पंवार को अपने पड़ोसी प्रीति राठी पर जानलेवा एसिड अटैक करने के मामले में मौत की सजा सुनाई. पंवार ने मई 2013 में राठी के ट्रेन से उतरते ही उस पर एसिड अटैक कर दिया था. विशेष महिला अदालत की विशेष न्यायाधीश ए.एस. शिंदे ने मंगलवार को पंवार को दोषी पाया था. इसकी वजह से राठी की एक माह बाद मौत हो गई थी. प्रीति नौकरी शुरू करने के लिए मुंबई आई थी.

विशेष न्यायाधीश शिंदे ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 27 वर्षीय पंवार को मौत की सजा सुनाई. पंवार दिल्ली में राठी का पड़ोसी था. विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने फैसले के बाद कहा कि पंवार पीड़िता से एकतरफा प्यार करता था. उसने राठी को मुंबई नहीं जाने के लिए कहा था. राठी ने पंवार का शादी प्रस्ताव ठुकरा दिया था. इसी वजह से पंवार ने उसकी हत्या करने की साजिश रची, उसका पीछा करते मुंबई पहुंचा.


उसने मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उस पर तेजाब फेंका. यह तेजाब दिल्ली से खरीद कर ले जाया गया था. दिवंगत प्रीति राठी के पिता अमर राठी ने फैसले के बाद कहा, 'मैं इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हूं. हमारी बेटी के साथ न्याय हुआ. यदि दोषी ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय तक भी चुनौती दी तो वह वहां भी लड़ेंगे.' दिल्ली के नरेला की रहने वाली राठी (23) पर पंवार ने 2013 में दो मई को तेजाब से हमला किया था.


तेजाब से बुरी तरह जल जाने के कारण एक जून को उसकी मौत हो गई थी. पंवार को वारदात के आठ माह बाद पंवार को 17 जनवरी 2014 को नई दिल्ली स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया था. राठी और पंवार दोनों भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड कॉलोनी में पड़ोसी और पारिवारिक दोस्त थे. राठी की भारतीय नौसेना के कोलाबा स्थित आईएनएस अश्विनी अस्पताल में लेफ्टिनेंट की नौकरी लगी थी. वह नौकरी के लिए मुंबई आई थी.

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