आधार कार्ड आधुनिक समय में एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है. हर सरकारी से लेकर प्राइवेट काम में महत्पवूर्ण डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार (Aadhaar Card) की आवश्यकता होती है. आधार 12 अंको का यूनिक नंबर है, जिसमें आपके नाम, पता और फिंगरप्रिंट की जानकारियां शामिल होती हैं. बिना आधार कार्ड (Aadhaar Card) के आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
गैस कनेक्शन से लेकर सब्सिडी पाने तक में भी आधार का उपयोग किया जाता है. वहीं बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर स्कूल एडमिशन के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है. ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड किसी गलत लोगों के पास चला गया तो इसका मिस यूज हो सकता है.
ऐसे में आधार की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके आधार कार्ड का क्या होता है? क्या इनके आधार कार्ड को सरेंडर या बंद कराया जा सकता है? आइए जानते हैं मृतक व्यक्ति के आधार का क्या करना चाहिए.
मृतक व्यक्ति के आधार को क्या करना चाहिए?
UIDAI की ओर से हर भारतीय नागरिक के लिए आधार जारी किया जाता है. नवजात का भी आधार कार्ड बनवाया जा सकता है. आधार कार्ड जारी करने की व्यवस्था यूआईडीएआई की ओर से बनाया तो गया है, लेकिन इसे सरेंडर करने या फिर रद्द करने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है. हालांकि इसकी सुरक्षा को लेकर कुछ कड़े इंतजाम किया गया है, ताकि कोई इसका मिस यूज नहीं कर सके.
आधार कार्ड को सरेंडर या रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे लॉक कराया जा सकता है. लॉक करने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके आधार के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है. इसका इस्तेमाल करने के लिए आधार कार्ड को पहले अनलॉक करना होगा. वहीं दूसरा तरीका ये है कि परिजन मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड को संभालकर रखें और ध्यान दें कि किसी अन्य के हाथ में न पहुंच जाए.
कैसे लॉक होगा आधार कार्ड (Aadhaar Card)?
aajtak.in