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इस बैंक से अब सिर्फ 5000 रुपये निकाल सकेंगे ग्राहक, RBI ने लगाई पाबंदी

आजतक बिजनेस डेस्क
  • नई दिल्ली,
  • 22 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 2:48 PM IST
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भारतीय रिजर्व बैंक की ऐसे बैंकों पर पैनी नजर है, जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ या तो बिगड़ी हुई है या फिर ऐसे हालात बनते दिख रहे हैं. RBI ने बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर एक्शन लिया है और कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं. इनमें सबसे खास ये है कि अब इस बैंक के खाताधारक अपने अकाउंट से सिर्फ 5000 रुपये तक ही निकाल सकेंगे. (Photo: ITG)

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छह महीने तक बैन रहेगा लागू
आरबीआई (RBI) ने बुधवार को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा कि पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर लगाए गए ये प्रतिबंध 21 अक्टूबर को बैंकिंग कारोबार खत्म होने के बाद से लागू होकर अगले छह महीने तक लागू रहेंगे. इस बीच बैंकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी. (Photo: X)

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क्या-क्या चीजें नहीं कर सकेगा बैंक? 
RBI की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत को-ऑपरेटिव बैंक किसी लोन और एडवांस लोन अप्रूवल या रिन्यूअल नहीं करेगा. इसके अलावा किसी तरह का कोई निवेश नहीं करेगा. केंद्रीय बैंक की ओर से बताया गया कि इस दौरान बैंक अपने ऊपर ऐसा कोई भी दायित्‍व नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्‍वीकार करना शामिल हो. बैंक अपने एसेट्स को ट्रांसफर या किसी भी तरीके से सैटलमेंट भी नहीं कर सकेगा. (Photo: ITG)

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5000 रुपये विद्ड्रॉल कैप
इन तमाम तरह के बैन के साथ ही बैंक को आरबीआई की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि वह किसी जमाकर्ता के सेविंग या करेंट अकाउंट या किसी अन्य खाते से 5000 रुपये से अधिक की रकम निकालने की अनुमति न दे. हालांकि, बैंक कुछ आवश्यक कार्यों जैसे कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल से संबंधित खर्च कर सकता है. यहां बता दें कि आरबीआई ने बैंक पर बैन लगाए हैं, इसका लाइसेंस रद्द नहीं किया है. बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार तक इन प्रतिबंधों के साथ काम करेगा. (Photo: ITG)

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5 लाख रुपये बीमा क्लेम का नियम 
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस एक्शन के बाद अब इस बैंक के ग्राहक तय की गई रकम को ही निकाल सकेंगे. हालांकि, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ खराब होने की स्थिति में आरबीआई की ओर से उठाए गए इस कदम से ग्राहकों के जमा पैसे डूबने का खतरा नहीं है, क्योंकि वे जमा बीमा एवं लोन गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा राशि पाने के लिए क्लेम कर सकते हैं. इससे जुड़ी अधिक जानकारी वेबसाइट (www.dicgc.org.in) से ली जा सकती है. (Photo: ITG)

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क्यों RBI ने लगाए प्रतिबंध?
केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने पुडुचेरी कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज में सुधार के लिए उसके निदेशक मंडल और सीनियर मैनेजमेंट के साथ बातचीत की थी. इसके बावजूद, बैंक ने तमाम चिंताओं को दूर करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए. इसके चलते स्थिति में सुधार तक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की संबंधित धाराओं के तहत ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं. (Photo: ITG)

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