2 साल तक नहीं मनाई सुहागरात तो थाने पहुंच गई पत्नी, पति पर लगवाईं 7 धाराएं

Bihar News: महिला थानेदार अदिति कुमारी ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कारवाई की जा रही है. बयान में पीड़ित महिला ने बताया कि शादी के बाद पति ने कभी भी पति पत्नी वाला संबंध नहीं बनाया. काफी समझाने के बाद भी बात नहीं बनी.

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(सांकेतिक तस्वीर) (सांकेतिक तस्वीर)

मणि भूषण शर्मा

  • मुजफ्फरपुर ,
  • 20 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 10:19 AM IST

Bihar News: मुजफ्फरपुर में एक महिला ने शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. महिला थाना पुलिस ने पति सहित छह को नामजद किया है. अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. पीड़िता वैशाली जिले के लालगंज थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली है. जबकि आरोपी पति अहियापुर थाना इलाके का रहने वाला है. 

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थाने में दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने बताया, ''मेरी शादी 31 मई 2021 को हुई थी. शादी के बाद मैं अपने ससुराल चली गई. मेरे पति शादी के दो साल बाद तक मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए. तब मैंने अपने ससुरालवालों को बताया. लेकिन उन्होंने भी पति को नहीं समझाया.  

फिर पीड़िता ने अपने पति से कहा, आप संबंध क्यों नहीं बनाते? लेकिन वह अक्सर गाली-गलौज करते हुए मारपीट करता था. यही नहीं, मायके जाने की बात सुनकर कहता था- ''घर से पैर आगे निकालोगी तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे.'' किसी तरह दादा जी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर ससुराल से जान बचाकर मायके चली आई. अब भी पति समेत ससुरालवाले लगातार धमकी दे रहे हैं. 

इधर, महिला थानेदार अदिति कुमारी ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कारवाई की जा रही है. बयान में पीड़ित महिला ने बताया कि शादी के बाद पति ने कभी भी पति पत्नी वाला संबंध नहीं बनाया. काफी समझाने के बाद भी बात नहीं बनी. अंततः एफआईआर दर्ज करानी पड़ी. पति के साथ-साथ सभी नामजद लोग पति को समझाने के बजाए पीड़िता पर ही गलत दबाव बनाते थे. 

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वहीं, पुलिस ने महिला की शिकायत पर आईपीसी की धाराओं 341, 323, 498A, 379, 504, 506, 34 में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. 

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