'दिल्ली ना बनें, मुंबई वाले ही रहें...', प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने ये बड़ी टिप्पणी की. उन्होंने गुरुवार को कहा कि शहर में वायु प्रदूषण की स्थिति कई जगहों पर चिंताजनक है.
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की पीठ ने सुनवाई के दौरान प्रदूषण पर बात की. साथ ही आदेश दिया कि मुंबई में बस दो घंटे पटाखे फोड़ सकेंगे. इससे पहले वहां पटाखे फोड़ने के लिए तीन घंटे की इजाजत थी.
बता दें कि पहले कोर्ट ने रात 7 से 10 बजे तक की इजाजत दी थी. लेकिन अब इसे रात 8 से 10 बजे तक सीमित कर दिया गया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई हैं. इनपर अब आगे 11 दिसंबर को सुनवाई होगी.
झारखंड में भी दो घंटे का नियम
मुंबई से पहले झारखंड राज्य में भी पटाखों पर पाबंदी लगी है. झारखंड में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को दिवाली को लेकर गाइडलाइंस जारी की थीं. इसमें कहा गया कि लोग दिवाली की रात सिर्फ दो घंटे के लिए ही पटाखे जलाएं.
आदेश में कहा गया है कि दीपावली की रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ें. इसके अलावा छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि त्योहारों के समय भी पटाखे मात्र दो घंटे चलाए जाएंगे. राज्य में ऐसे ही पटाखों की बिक्री करने को कहा गया है जिनकी आवाज 125 डीबी (ए) से कम हो.
बता दें कि बिहार और झारखंड में दिवाली से लेकर छठ तक पटाखों की वजह से प्रदूषण बढ़ने का खतरा बना रहता है. इस बार 12 नवंबर को दिवाली है, इससे पहले ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं. इसमें पटाखे छोड़ने का समय निर्धारित किया गया है.
आदेश में बताया है कि झारखंड की एयर क्वालिटी फिलहाल अच्छी है. इसे बरकरार रखने के लिए निर्धारित समय में ही पटाखें फोड़ें. झारखंड में पटाखे छोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे के बीच निर्धारित किया गया है.