कोलकाता पुलिस ने साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा समेत 4 आरोपियों के खिलाफ 658 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. ये चार्जशीट घटना के 58वें दिन कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में दाखिल की गई.
चार्जशीट में मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 127(2), 70(1), 77, 118(1), 351(3), 140(3), 140(4), 142, 238, 61(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67ए/66ई के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है.
दूसरे आरोपी जैब अहमद पर BNS 2023 की धारा 127(2), 70(1), 77, 140(3), 140(4), 142, 238, 61(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67ए/66E के तहत चार्जशीट दाखिल की गई.
लॉ कॉलेज के एक अन्य छात्र आरोपी प्रमित मुखर्जी पर BNS की धारा 27(2), 70(1), 77, 140(3), 140(4), 142, 238, 61(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67ए, 66ई के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है. कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी का नाम भी चार्जशीट में दर्ज किया गया है.
चार्जशीट में तीन महत्वपूर्ण सबूतों का ज़िक्र
पुलिस जांच में तकनीकी, वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट तैयार की गई है. पुलिस ने आजतक को बताया कि चार्जशीट में तीन महत्वपूर्ण सबूतों का ज़िक्र किया गया है.
- फॉरेंसिक जांच में आरोपी मनोजित मिश्रा का डीएनए पीड़िता के कपड़ों से मिला है.
- तीन आरोपियों ने अपराध के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, जो उनके मोबाइल से बरामद की गई और इसमें उनका सीधा अपराध में शामिल होना साफ दिखाई देता है.
- कॉलेज परिसर और उसके बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं, जो उनके अपराध में शामिल होने का पुख्ता सबूत है.
चारों आरोपी न्यायिक हिरासत में
फिलहाल सभी चारों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. तीन मुख्य आरोपियों को पीड़िता की शिकायत दर्ज कराने के 6 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. बाद में जांच के दौरान कॉलेज के सुरक्षा गार्ड को चौथे आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया.