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पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, नादिया के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

नादिया जिले के धांतला में पत्नी की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने नीरमल दत्ता को भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया. आरोपी ने 1 सितंबर 2024 को पत्नी पर तेज हथियार से हमला कर हत्या की थी.

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हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति को दी उम्रकैद की सजा (Photo: Representational)
हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति को दी उम्रकैद की सजा (Photo: Representational)

नादिया जिले के धांतला में पत्नी की हत्या के मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी पति नीरमल दत्ता को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए दोषी करार दिया. यह फैसला रानाघाट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया.

अदालत ने नीरमल दत्ता को भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत पत्नी पर क्रूरता करने और धारा 103(1) के तहत हत्या के अपराध में दोषी पाया. मामले के अनुसार, 1 सितंबर 2024 को नीरमल दत्ता ने अपनी पत्नी सुछरिता दत्ता पर तेज हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी.

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि घटना के समय जब पीड़िता के पिता और भाई ने उसे बचाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उन पर भी हमला किया और फिर मौके से फरार हो गया. इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

पीड़ित परिवार ने ली राहत की सांस 

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मुकदमे में सभी सबूतों और गवाहियों को सुनने के बाद अदालत ने नीरमल दत्ता को दोषी करार दिया. अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर और क्रूर प्रकृति का है, इसलिए उम्रकैद की सजा उचित है. इस फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली और कहा कि न्याय मिला है.

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