उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों के मर्जर को लेकर अपने पूर्व के फैसले में बदलाव किया है. पहले 16 जून 2024 को जारी आदेश के तहत 50 से कम छात्रों वाले 27,764 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय लिया गया था. अब बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने घोषणा की है कि एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले और 50 से ज्यादा छात्रों वाले स्कूलों का मर्जर नहीं किया जाएगा.