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सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता डेथ केस... दो आरोपी जमानत पर बाहर, कोर्ट ने लगाईं ये शर्तें

ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर-150 के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में लोटस ग्रीन बिल्डर कंपनी के कर्मचारी रवि बंसल और सचिन करनवाल को जमानत दी है. इसी के साथ शर्तें भी लगाई गईं हैं.

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युवराज मेहता डेथ केस में दो आरोपियों को मिली जमानत. (File Photo: ITG)
युवराज मेहता डेथ केस में दो आरोपियों को मिली जमानत. (File Photo: ITG)

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में लोटस ग्रीन बिल्डर कंपनी के कर्मचारी रवि बंसल और सचिन करनवाल को सशर्त जमानत दी है.

इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने पिता राज कुमार मेहता की तहरीर पर एमजेड विजटाउन व लोटस ग्रीन बिल्डर कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया था. पुलिस ने एमजेड बिल्डर कंपनी के निदेशक अभय कुमार के अलावा एमजेड विजटाउन के बिल्डर रवि बंसल और सचिन करनवाल के खिलाफ एक्शन लेते हुए अरेस्ट किया था. 

आरोपियों के अधिवक्ता व जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी बोड़ाकी ने बताया कि शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट को अवगत कराया कि आरोपियों ने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें फंसाया गया है. सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय को अवगत कराया कि मामला जमानतीय प्रकृति का है.

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कोर्ट ने अभियोजन अधिकारी और बचाव पक्ष के वकील के तर्कों को सुनने के बाद केस डायरी और अभिलेखों का अवलोकन किया. इसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत के पर्याप्त आधार मौजूद हैं.

हालांकि अदालत ने आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के एक-एक जमानती व इतनी ही राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत दी है. इसी के साथ न्यायालय ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं. जमानत की शर्तों के अनुसार, आरोपी जांच में पूरा सहयोग करेंगे. बिना कोर्ट की अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे और जांच के दौरान अभियोजन साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे. अगर आरोपी विदेश यात्रा करना चाहेंगे, तो उन्हें पहले कोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

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