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वाराणसी: कोर्ट ने सिखों के खिलाफ 'आपत्तिजनक' बयान को लेकर राहुल के खिलाफ स्वीकार की याचिका

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के मामले में दायर याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है.

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कोर्ट ने राहुल के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है- (File Photo: ITG)
कोर्ट ने राहुल के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है- (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के मामले में दायर याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है.

याचिका पहले खारिज हो गई थी
एडवोकेट विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि यह याचिका राहुल गांधी द्वारा सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों के बारे में दिए गए कथित बयान को लेकर दाखिल की गई थी. यह याचिका पहले 28 नवंबर 2023 को एसीजेएम (विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट) ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी थी.

इसके बाद इस फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने इस पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया.

दायर याचिका में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अमेरिका में दिए गए 'उकसावे वाले' बयान के जरिए सिख समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है. साथ ही यह भी दावा किया गया है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू ने गांधी के बयान का समर्थन किया था.

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