
यूपी के सुल्तानपुर में सोमवार को लखीमपुर खीरी जिले के एक लाख के इनामिया तालिब उर्फ आजम खान (26) को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया. मृतक बदमाश पर सामूहिक बलात्कार समेत करीब 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी. आज लखीमपुर और सुल्तानपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया.
दरअसल, तालिब उर्फ आजम खान लखीमपुर जिले के फरधान थानाक्षेत्र के गौरीया गांव का रहने वाला था. उस पर पर कई अपराधिक मुकदमें दर्ज थे. पुलिस उसकी लंबे समय से तलाश कर रही थी. तालिब पर एक लाख का इनाम भी घोषित था.
लखीमपुर पुलिस को जानकारी लगी कि तालिब सुल्तानपुर में है, जिसपर लखीमपुर पुलिस यहां पहुंची और स्थानीय पुलिस को लेकर उसकी खोजबीन शुरू की. इनपुट मिला कि वो लंभुआ थानाक्षेत्र में है, जिसपर लखीमपुर और सुल्तानपुर पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए लंभुआ थानाक्षेत्र में दियरा पुल के पास घेराबंदी की.
पुलिस को सामने देख इनामिया बदमाश तालिब उर्फ आजम खान ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी गोलियां बरसाईं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन फानन उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस की मानें तो उस पर करीब 17 मुकदमे दर्ज थे. फिलहाल पुलिस विधिक कार्यवाही में जुट गई है.

अभियुक्त का विवरण: तालिब उर्फ आजम खां, पुत्र गफ्फार खां, निवासी ग्राम गौरिया, थाना फरधान, जनपद खीरी.
कुल मुकदमे: इसके विरुद्ध विभिन्न थानों में कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं.
प्रमुख आपराधिक धाराएं-
पॉक्सो एक्ट और बीएनएस: 2025 में थाना फरधान में पॉक्सो एक्ट की धारा 5(G)/6 और बीएनएस की धारा 70(2) के तहत मामला दर्ज है.
गैंगस्टर एक्ट: 2025 में थाना गोला में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.
चोरी और डकैती (BNS/IPC): बीएनएस की धारा 303(2) (चोरी) के तहत मितौली, फरधान और नीमगांव में कई मामले दर्ज हैं.
आर्म्स एक्ट (आयुध अधिनियम): धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत फरधान और गोला थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं.
गोवध निवारण अधिनियम: 2024 में थाना गोला में गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत मामला दर्ज हुआ.
एनडीपीएस एक्ट: 2021 में थाना खीरी में नशीले पदार्थों की तस्करी (8/20 NDPS एक्ट) का मामला दर्ज है.
धोखाधड़ी और जालसाजी: 2023 में थाना फरधान में धारा 419, 420, 467, 468, 471 (जालसाजी) के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है.
संबंधित थाने: अधिकतर मामले जनपद खीरी के फरधान, गोला, मितौली, नीमगांव, कोतवाली सदर और खीरी थानों से संबंधित हैं.
अपराध की अवधि: इसका आपराधिक रिकॉर्ड वर्ष 2018 से लेकर 2025 तक फैला हुआ है.