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ब्रिटेन से NRI पति को भारत लेकर आई पत्नी, प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

शाहजहांपुर में NRI पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को सजा सुनाई है. आरोपी पत्नी को फांसी की सजा तो वहीं, उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला साल 2016 का है.

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एनआरआई सुखजीत सिंह, पत्नी रमनदीप कौर और गुरुप्रीत उर्फ बिट्टू (फाइल फोटो)
एनआरआई सुखजीत सिंह, पत्नी रमनदीप कौर और गुरुप्रीत उर्फ बिट्टू (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में साल 2016 में हुई NRI पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. एनआरआई पत्नी को फांसी की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने महिला के प्रेमी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि इस केस में जो इस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया, उसे जान आप भी सन्न रह जाएंगे.

दरअसल, ये पत्नी अपने पति को लेकर विदेश से भारत आई. यहां आकर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति ही हत्या कर दी थी. इस दौरान महिला और उसके प्रेमी ने घर में मौजूद 2 कुत्तों को भी जहर देकर मार दिया था.

दरअसल ये पूरा मामला 1 सितंबर 2016 के दिन सामने आया था. थाना बंडा क्षेत्र के बसंतापुर गांव के बाहर फार्म हाउस में एनआरआई सुखजीत सिंह की खून से लथपथ लाश मिली थी. इसके अलावा दो पालतू कुत्तों को भी जहर देकर मार दिया गया था. इस मामले में पुलिस ने शख्स की पत्नी रमनदीप कौर और उसके प्रेमी गुरुप्रीत उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया था. बता दें कि मृतक, उसकी पत्नी और पत्नी का प्रेमी, तीनों ब्रिटिश नागरिक थे. जांच में सामने आया था कि मृतक की पत्नी मनदीप कौर का ब्रिटेन में ही गुरप्रीत से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची. साजिश के तहत पत्नी अपने पति को लेकर ब्रिटिश से भारत आई और प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी.

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पत्नी को हुई फांसी की सजा

कोर्ट में चले लंबे ट्रायल के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने एनआरआई पत्नी रमनदीप कौर को फांसी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद मृतक सुखजीत की मां ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है.

कोर्ट ने माना गंभीर मामला

इस पूरे मामले पर शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल ने कहा, “प्रेमी के साथ मिलकर आपने पति की हत्या की थी. कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला माना था. दोनों को 5 अक्टूबर 2023 को दोषी करार दिया गया था. अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने एनआरआई पत्नी रमनदीप कौर को फांसी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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