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बिजनौर: रचित हत्याकांड में 11 दोषियों को उम्रकैद, 4 साल पहले हुआ था मर्डर

बिजनौर के झालू कस्बे में 2021 में दिनदहाड़े रचित नाम के युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले 11 आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद और 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. घटना के समय आरोपियों ने बाजार में खुलेआम तमंचे लहराए थे और लोगों को धमकी दी थी. फैसले के दौरान अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा रही.

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हत्या के 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा (Photo: Screengrab)
हत्या के 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा (Photo: Screengrab)

बिजनौर के झालू कस्बे में 5 फरवरी 2021 को हुए रचित हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को सभी 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

घटना के दिन दोपहर करीब 2 बजे रचित बाजार में मोबाइल खरीदने गया था. तभी झालू के रहने वाले सारिक, शादाब, सहबर, सहजान और आसिफ ने उसे घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. बचने के लिए रचित मोबाइल की दुकान में घुस गया, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंचे और गोलीबारी जारी रखी. मौके पर ही रचित की मौत हो गई.

हत्या के 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

गोलियों की आवाज से बाजार में भगदड़ मच गई और दुकानदार दुकान छोड़कर भाग गए. आरोपियों ने खुलेआम तमंचे लहराते हुए लोगों को धमकी दी कि जो गवाही देगा, उसका भी यही हाल होगा. वो पुलिस के पहुंचने तक मौके पर खड़े रहे और वीडियो भी वायरल हुआ.

जांच में वाजिद, समीर, जॉनी, रितिक, मतीन और नाजिम के नाम भी सामने आए, जो इस हत्या की साजिश में शामिल थे. मामला अदालत में चला और लंबी सुनवाई के बाद अपर जिला जज प्रथम राम अवतार यादव ने सभी को दोषी ठहराया.

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कोर्ट ने दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

मृतक के पिता धर्मेंद्र की रिपोर्ट पर दर्ज केस में 15 गवाहों के बयान हुए. फैसले के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया. अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

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