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आजम खान बरी, सेना पर विवादित बयान के मामले में कोर्ट से मिली राहत

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को सेना पर दिए गए विवादित बयान के मामले में एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने बरी कर दिया है. यह मामला 2017 में दर्ज हुआ था. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया. हालांकि फर्जी पैन कार्ड केस में सजा मिलने के कारण आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म फिलहाल रामपुर जेल में ही रहेंगे.

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आजम खान को विवादित बयान मामले में कोर्ट से मिली राहत. (PHOTO:PTI)
आजम खान को विवादित बयान मामले में कोर्ट से मिली राहत. (PHOTO:PTI)

सेना पर दिए विवादित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया. यह मामला साल 2017 का है, जब रामपुर के सिविल लाइंस थाने में भाजपा नेता और वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना ने आज़म खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

आजम खान को कोर्ट से मिली राहत

मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आज़म खान को इस मामले में दोषी नहीं पाया गया, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है. फैसले पर आज़म खान समर्थकों ने खुशी जताई.

हालांकि इस राहत के बावजूद आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म खान की जेल से रिहाई नहीं होगी. 17 नवंबर 2025 को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने अब्दुल्लाह आज़म के दो अलग-अलग पैन कार्ड होने के मामले में आज़म खान और उनके बेटे को सात साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के बाद दोनों को जेल भेजा गया था और वे वर्तमान में रामपुर जेल में ही बंद हैं.

जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे आजम खान

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गौरतलब है कि सेना पर विवादित बयान देने के मामले में आज़म खान के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि 2017 के चुनाव प्रचार के दौरान आज़म खान ने सेना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं.

मामला दर्ज होने के बाद लंबे समय तक सुनवाई चली. अदालत में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आज़म खान के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया, जबकि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि बयान स्पष्ट रूप से सेना के खिलाफ था. अदालत ने सभी सबूतों, गवाहियों और दलीलों को सुनने के बाद आज़म खान को दोषमुक्त करार दिया लेकिन उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि दूसरे मामले में उन्हें कोर्ट से सजा मिली हुई है.

 

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