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सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, खारिज की याचिका

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ा झटका लगा. कोर्ट ने सेना पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में उनकी दायर याचिका खारिज कर दी और उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया.

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राहुल गांधी- फाइल फोटो
राहुल गांधी- फाइल फोटो

लखनऊ सेना पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से झटका लगा है. हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले में उन्हें कोई राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है.

राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दाखिल किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान सेना को लेकर अपमानजनक बयान दिया था. इस परिवाद पर सुनवाई करते हुए स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था. राहुल गांधी ने इस समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने खुली अदालत में याचिका को खारिज करने का आदेश दिया. राज्य सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने याचिका का विरोध किया और कोर्ट को बताया कि विस्तृत आदेश सोमवार, 2 जून को जारी किया जाएगा.

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क्या है मामला?
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान में कहा था कि “चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीटते हैं और कोई सवाल नहीं करता.” इस टिप्पणी को लेकर उदय शंकर श्रीवास्तव नामक व्यक्ति ने लखनऊ की स्थानीय अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी.

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शिकायत में इसे सेना का अपमान बताया गया. शिकायत पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन अब हाईकोर्ट ने न केवल उनकी याचिका को खारिज कर दिया, बल्कि कोई अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया.
 

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