हाल ही में जेल से छूटे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहीं. ताजा मामला भूमि खरीद से जुड़ा है. वर्ष 2022 में अब्दुल्ला आजम ने सदर तहसील क्षेत्र में जमीन खरीदी थी जिसमें उन्होंने अलग-अलग तारीखों पर बैनामे कराए थे. आरोप है कि बैनामे कराते हुए अब्दुल्ला आजम ने आवासीय जमीन को कृषि भूमि दिखाकर 1 करोड़ 78 लाख से अधिक की स्टांप चोरी की.
मामला संज्ञान में आने पर एसडीएम सदर से इसकी जांच कराई गई, जिसमें एक करोड़ से ऊपर की स्टांप चोरी मिलने पर अब्दुल्ला आजम के खिलाफ डीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया. डीएम कोर्ट से बीते वर्ष फरवरी में तीनों पत्रावली पर संज्ञान लेते हुए अब्दुल्ला को नोटिस जारी किए गए थे, जिसका जवाब आने के बाद कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया, जिसमें बीते दिनों बहस पूरी हो गई थी.
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अब डीएम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लगभग 1 करोड़ 78 लाख का स्टांप चोरी मामले में अब्दुल्ला आजम खान पर बकाया निकाला है और इस राशि का दोगुना जुर्माना भी लगाया है. इतना ही नहीं मांग देरी से जमा करने पर अब्दुल्ला आजम को डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह का ब्याज भी भरना होगा.
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इस विषय पर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया- अब्दुल्ला आजम ने चार बैनामे अलग-अलग जगह पर कराए हैं. एक बैनामा उन्होंने मढैया नादर बाग में कराया उसका फैसला पहले आ गया और तीन बैनामे बेनज़ीर घाटमपुर में कराए थे, उसमें स्टांप चोरी का आदेश आया है. चारों के मामले में एसडीएम सदर द्वारा बैनामों की जांच की गई थी. जांच में पाया गया कि चारों में स्टांप चोरी की गई है.