दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पितृत्व विवाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी को डीएनए टेस्ट कराना होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो इसके लिए पुलिस की मदद भी ली जाएगी. यह याचिका उनका बेटा होने का दावा करने वाले रोहित शेखर ने दायर की थी.
इससे पहले हाईकोर्ट ने तिवारी को इस मामले में डीएनए सैंपल देने के लिए कहा था जिसके विरोध में तिवारी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और वहां से भी उन्हें स्टे नहीं मिला था.
इसके बाद रोहित शेखर ने कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके मुताबिक कोर्ट अपने दिए गए आदेश की तामील भी करवाए.