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चेन्‍नई: दिलशन मर्डर केस में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को उम्रकैद

चेन्नई में 13 वर्षीय लड़के दिलशन की मौत मामले में सेना के रिटायर्ड अफसर 58 वर्षीय कंडास्‍वामी रामराज को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. कंडास्‍वामी ने कैम्‍पस में बादाम तोड़ रहे 13 वर्षीय बच्‍चे को गोली मार दी थी.

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चेन्नई में 13 वर्षीय लड़के दिलशन की मौत मामले में सेना के रिटायर्ड अफसर 58 वर्षीय कंडास्‍वामी रामराज को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. कंडास्‍वामी ने कैम्‍पस में बादाम तोड़ रहे 13 वर्षीय बच्‍चे को गोली मार दी थी. घटना के 9 महीने बाद चेन्‍नई की फास्‍ट ट्रैक अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए हुए रिटायर्ड कर्नल को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई.

गौरतलब है कि जुलाई 2011 में तमिलनाडु की सीबी-सीआईडी ने मामले में सफलता प्राप्त करते हुए कंडास्‍वामी को गिरफ्तार किया था जिसने घटना में शामिल होने की बात कबूल कर ली थी. सीआईडी पुलिस की अपराध शाखा के विशेष दल ने 58 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) कंडास्वामी रामराज को गिरफ्तार करने के साथ ही दिलशान पर गोली चलाने के लिए इस्तेमाल में लायी गयी 0.3 एमएम की राइफल भी बरामद कर ली थी.

दिलशान को उस वक्त गोली लग गयी थी जब वह सेना के आवासीय इलाके में घुस गया था. इस बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सीबी-सीआईडी के अतिरिक्त डीजीपी आर. शेखर ने कहा था रामराज अप्रैल में सेवानिवृत्त हुए थे और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था. उन्होंने कहा था कि रामराज ने अपराध कबूल कर लिया है और पुलिस को बताया कि वह पास के इलाकों से बादाम तोड़ने के लिए लगातार लड़कों के आने से नाराज थे और इसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया.

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मदुरै के रहने वाले रामराज पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था. आइलैंड ग्राउंड में सैन्य आवासों से लगे इंदिरा गांधी नगर इलाके का रहने वाला दिलशान उस समय गोली का शिकार हुआ जब वह बादाम के फल तोड़ने की कोशिश में इलाके में आ गया था.

दिलशान के परिवार ने आरोप लगाया था कि सेना के किसी जवान ने उसे गोली मारी है. घटना के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों में लेफ्टिनेंट कर्नल दर्जे के एक सैन्य अधिकारी समेत कुछ अफसरों व जवानों से पूछताछ की गयी.

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