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उदयपुर कन्हैया लाल हत्याकांड: आरोपी और NIA को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, जमानत पर बेटे ने उठाए थे सवाल

राजस्थान के उदयपुर में 2022 में दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड मामले के एक आरोपी को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए और आरोपी मोहम्मद जावेद को नोटिस जारी किया है.

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दर्जी कन्हैयालाल
दर्जी कन्हैयालाल

राजस्थान के उदयपुर में 2022 में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है. हालांकि हत्याकांड के एक आरोपी को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. वहीं, अब  मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NIA और आरोपी मोहम्मद जावेद को नोटिस जारी किया गया है. कन्हैयालाल के बेटे ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में  याचिका दाखिल की थी.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने इस साल सितंबर में दी थी आरोपी को जमानत

 राजस्थान हाईकोर्ट ने इस साल सितंबर में एक आरोपी को जमानत दी थी.हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि प्रथम दृष्टया यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे कि अपीलकर्ता ने दो मुख्य आरोपियों के साथ साजिश रची थी.

नाप लेने के दौरान की गई थी हत्या

उदयपुर में 28 जून 2022 को दर्जी कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी. इस दिन कपड़े सिलवाने के बहाने से मोहम्मद रियाज़ और मोहम्मद गौस कन्हैयालाल की दुकान पर आए थे. कन्हैयालाल जैसे ही उनमें से एक का नाप ले ही रहे थे कि तभी दूसरे ने उनपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. जिसके बाद कन्हैलाल चीखने-चिल्लाने लगे और कहने लगे कि ऐसा मत करो.

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तभी दूसरा शख्स भी उनपर टूट पड़ा था. कन्हैयालाल बार-बार एक ही बात कह रहे थे कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे दो बेटे हैं एक बीवी है. कृपया करके मेरी जान बख्श दो. लेकिन उन दोनों के सिर पर तो जैसे खून सवार था. उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से उनकी गर्दन पर वार करके उसके काटने का प्रयास किया.

हालांकि जब वे गर्दन काट न सके तो कन्हैयालाल को घसीटते हुए दुकान से बाहर लाए और चाकू से गला रेत डाला था. इस दौरान कन्हैयालाल के दुकान में काम करने वाले एक शख्स ने जरूर उन्हें बचाने की कोशिश की. लेकिन हमलावरों ने उन पर भी हमला करके उन्हें घायल कर दिया था. इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए. 
 

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