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5 महीने की गर्भवती हुई तो परिजनों को पता चला गैंगरेप, दोषी को मरते दम तक आजीवन कारावास

अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पॉस्को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दोषी आरोपी को मरते दम तक आजीवन कारावास और साढ़े पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई है. दूसरा आरोपी फरार है. पीड़िता पांच महीने की गर्भवती होने पर मामला सामने आया था.

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गैंगरेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा (Representational Image)
गैंगरेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा (Representational Image)

अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र से सामने आए एक बेहद शर्मनाक गैंगरेप मामले में पॉस्को कोर्ट ने सख्त और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने नाबालिग बालिका से गैंगरेप करने के दोषी एक आरोपी को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर साढ़े पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. दूसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता पांच महीने की गर्भवती हो गई. इसके बाद परिजनों को गैंगरेप की जानकारी मिली और उन्होंने पुलिस को सूचना दी. जांच में सामने आया कि गांव के ही दो युवकों ने नाबालिग को डरा धमकाकर उसके साथ गैंगरेप किया और उसका अश्लील वीडियो भी बनाया. आरोपियों ने वीडियो के जरिए पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल किया और कई बार दुष्कर्म किया.

गैंगरेप पीड़िता पांच महीने की गर्भवती

विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट पंकज यादव ने बताया कि 9 मार्च 2024 को पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को दो युवक बहला फुसलाकर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने जांच के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया.

एक दोषी को उम्रकैद, दूसरा फरार

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मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से गवाह और दस्तावेज पेश किए गए. आरोप साबित होने पर पॉस्को कोर्ट नंबर दो ने दोषी आरोपी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपये का प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है. फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

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