देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के दोषी और उम्रकैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है. 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत दी थी, यह कहते हुए कि वह पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं आता. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि सेंगर को जमानत नहीं मिलेगी और उसकी उम्रकैद की सजा जारी रहेगी.