जीएसटी काउंसिल ने 'नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म' के तहत टैक्स स्लैब में बड़े बदलावों का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के अनुसार, अब चार की जगह दो टैक्स स्लैब (5% और 18%) होंगे और नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी. इन बदलावों के तहत हेल्थ बीमा, जीवन रक्षक दवाएं, चना, पनीर, रोटी और दूध जैसे कई प्रोडक्ट्स टैक्स फ्री हो गए हैं.