सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कड़े सवाल पूछे. वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों, वक्फ संपत्तियों के डीनोटिफिकेशन और कलेक्टर के अधिकारों पर सवाल उठाए गए. कोर्ट ने कहा कि वक्फ संपत्तियों को गैर-वक्फ नहीं माना जाएगा. सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है.