टूलकिट केस में आरोपी निकिता जैकब पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा. कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं आरोपी शांतनु मुलुक को 10 दिन की अग्रिम ट्रांजिट जमानत मिल गई है. आरोपी शांतनु मुलुक के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने ये फैसला सुनाया है. निकिता जैकब और शांतनु दोनों पर आरोप हैं कि ये खालिस्तानी समर्थकों के साथ संपर्क में थे और उनके इशारे पर वो टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था, जिसे दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था और जो ग्रेटा से लीक हो गया था. शांतनु मुलुक के बनाए ई-मेल अकाउंट से टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था. इसमें निकिता जैकब और दिशा रवि ने एडिट किया था और फिर इसे आगे अलग अलग ग्रुप्स में शेयर भी किया था.