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पहले तत्काल हड़ताल खत्म करें, फिर होगी मुद्दों पर सुनवाई... MP हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स को दिया आदेश

MP News: याचिकाकर्ता अंशुल तिवारी ने बताया, हड़ताल की वजह से मरीजों पर प्रभाव पड़ रहा है. स्वास्थ सेवाओं से मरीज वंचित हो रहे हैं, इसलिए याचिका लगाई थी. मैंने अपने बीमार पिता का इलाज कराया है, इसलिए जानता हूं कि डॉक्टर का एक एक मिनट मरीज के लिए कितना महत्वपूर्ण है.  

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फाइल फोटो
फाइल फोटो

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को हड़ताल वापस लेने और राज्य में ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस राज मोहन सिंह की डिवीजन बेंच ने हड़ताल को चुनौती देने वाले नरसिंहपुर जिले के अंशुल तिवारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया. डॉक्टर्स की शिकायतों पर 20 अगस्त को HC सुनवाई करेगा. अदालत ने कहा कि पहले हड़ताल ख़त्म करें तब मुद्दों पर सुनवाई होगी.    

याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल और अधिवक्ता अंजू अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने डॉक्टरों को हड़ताल वापस लेने और ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा अदालत ने डॉक्टरों को अपनी शिकायतें अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. विस्तृत आदेश का इंतजार है. 

याचिकाकर्ता अंशुल तिवारी ने बताया, हड़ताल की वजह से मरीजों पर प्रभाव पड़ रहा है. स्वास्थ सेवाओं से मरीज वंचित हो रहे हैं, इसलिए याचिका लगाई थी. मैंने अपने बीमार पिता का इलाज कराया है, इसलिए जानता हूं कि डॉक्टर का एक एक मिनट मरीज के लिए कितना महत्वपूर्ण है.  

बता दें कि कोलकाता के एक अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में तोड़फोड़ के विरोध में 17 अगस्त को डॉक्टरों की आहूत हड़ताल पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा था. 

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इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक युवा डॉक्टर की बलात्कार-हत्या और उसके बाद अस्पताल के बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के विरोध में 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए देश भर में गैर-आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है. इस बीच, शुक्रवार से ही सैकड़ों रेजिडेंट डॉक्टरों ने मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं बंद कर दीं. 

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