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पति के धोती-कुर्ता पहनने और पंडिताई करने से SI पत्नी को हो रही शर्मिंदगी, मांगा तलाक

भोपाल से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. जहां पंडिताई करके व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया-लिखाया. लेकिन जब उसकी पत्नी सब-इंस्पेक्टर बन गई तो उसे पति से शर्मिंदगी होने लगी. क्योंकि उसका पति पंडिताई करता है और चोटी रखता है.

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पति के पंडिताई से नाखुश महिला SI ने मांगा तलाक. (Photo: Representational )
पति के पंडिताई से नाखुश महिला SI ने मांगा तलाक. (Photo: Representational )

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पति और पत्नी का एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां पति ने दिन रात पंडिताई करके पत्नी को सब इंस्पेक्टर बनाया. मगर सब इंस्पेक्टर बनते ही पत्नी को अपने पति से शर्मिंदगी होने लगी. क्योंकि उसका पति पंडिताई करता है. ऐसे में पत्नी ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया है.

पत्नी ने फैमिली कोर्ट में बताया है कि मेरे पति धोती- कुर्ता पहनते हैं. जो मुझे पसंद नहीं है. साथ ही मेरे पति चोटी भी रखते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है. मेरे कई बार कहने के बावजूद भी पति अपनी पंडिताई नहीं छोड़ रहे हैं और पूजा-पूठा कराने जाते रहते हैं. जिसको लेकर मैं परेशान हो गई हूं और अब मैं तलाक लेना चाहती हूं.

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फैमिली कोर्ट की काउंसलिंग के बाद भी नहीं मान रही है महिला

ये पूरा मामला भोपाल के फैमिली कोर्ट में पहुंच चुका है. जहां काउंसलिंग के बाद भी महिला नहीं मान रही है. उसका कहना है कि मैं अपने पति से दूर होना चाहती हूं. आपको बता दें कि युवती की जब शादी हुई थी तो उसका सपना था कि मैं पुलिस में भर्ती हूं. तब उसके पति ने यह संकल्प लिया था कि मैं दिन-रात मेहनत करूंगा और तुमको पढ़ाऊंगा, ताकी तुम पुलिस विभाग में भर्ती हो सको.

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वहीं अब जब महिला सब इंस्पेक्टर बन गई तो पति से ही उसे शर्मिंदगी होने लगी है. मामला फिलहाल कोर्ट में है और पति-पत्नी की कई बार काउंसलिंग भी हो गई है. मगर पत्नी तलाक लेने की जिद पर अड़ी हुई है. अब देखना होगा कि जिला न्यायालय के न्यायाधीश तलाक की याचिका पर क्या विचार करते हैं?

फैमिली कोर्ट के वकील ने क्या कहा?

जिला न्यायालय में फैमिली कोर्ट के वकील परिहार ने बताया कि पति पत्नी के तलाक के ऐसे मामले कई बार कोर्ट में आते हैं. कोर्ट में मामले आने के बाद काउंसलिंग भी की जाती है. कई बार परिवार मान भी जाता है. अगर कोई परिवार नहीं मानता है तो जिला न्यायाधीश द्वारा विचार करके तलाक का फैसला लिया जाता है.

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