मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट पर 7 मई को हुई वोटिंग के दौरान नाबालिग बच्चे से वोट डलवाने का वीडियो वायरल हो रहा है. कांग्रेस का दावा है कि जिला पंचायत सदस्य और BJP नेता विनय मेहर ने खुद वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. मामला सुर्खियों में आने के बाद वीडियो डिलीट भी कर दिया.
मामला संज्ञान में आने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने पीठासीन अधिकारी को निलंबित कर दिया है. साथ ही वीडियो में दिख रहे शख्स के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 और आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है.
दरअसल, सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा है कि एक आदमी अपने साथ एक छोटे से बच्चे से पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम का बटन दबवा रहा है. इसके बाद VVPAT मशीन पर कमल के फूल की पर्ची बनी हुई आ रही है.
वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस सक्रिय हो गई और आरोप लगाया कि वीडियो में दिख रहा शख्स और को नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता और जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर है.
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया सलाहकार व कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने कहा है, ''भाजपा ने चुनाव आयोग को बच्चों का खिलवाड़ बना दिया है. भोपाल में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने नाबालिग बेटे से डलवाया वोट. वोट डालते वक्त का विनय मेहर ने वीडियो भी बनाया. वीडियो फेसबुक पर विनय मेहर ने किया पोस्ट. कोई कार्रवाई होगी?''
वहीं, चुनाव आयोग के पास भी शिकायत पहुंची. मामला संज्ञान में आने पर जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बैरसिया SDM को जांच के आदेश दे दिए. साथ ही जांच में दोषी पाए जाने पर पीठासीन अधिकारी और संबंधित शख्स पर कार्रवाई की बात कही.
भोपाल जिला प्रशासन ने एक बयान जारी कर कहा है कि बैरसिया विधानसभा में लोक सभा निर्वाचन से संबंधित वीडियो के संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एसडीम बैरसिया को जांच के आदेश दिए हैं. कार्यवाई प्रचलन में है. जांच में दोषी पाए जाने पर पीठासीन अधिकारी एवं संबंधित व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
aajtak से बात करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया, भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा इस मामले की करवाई गई जांच सही पाई गई. इसके बाद पोलिंग बूथ क्रमांक 71 में तैनात पीठासीन अधिकारी संदीप सैनी को निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही वीडियो बना रहे शख्स की पहचान विनय मेहर के रूप में हुई है जिसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 और आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी गई है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वो वोटिंग के क्षण को यादगार बनाने के लिए पोलिंग सेंटरों के बाहर बने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ले सकते हैं लेकिन इस तरह से मतदान की गोपनीयता भंग न करें.