सुप्रीम कोर्ट ने रेप के एक मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत बरकरार रखी है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत के फैसले को बरकरार रखते हुए महिला की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगााई. कोर्ट ने महिला से यह सवाल भी किया कि उसने शादीशुदा होकर भी दूसरे मर्द से संबंध क्यों बनाए?
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि शादीशुदा होते हुए दूसरे मर्द से रिश्ता रखने के लिए आप पर भी मुकदमा चल सकता है. महिला के वकील ने शादी वादा कर शारीरिक संबंध बनाने की दलील दी और कहा कि जब उसने पति से तलाक ले लिया, आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया. इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप शादीशुदा हैं, आपके दो बच्चे हैं. आप मैच्योर हैं और आपको उस रिश्ते की समझ थी.
वकील की ओर से यह दलील दी गई कि आरोपी महिला को बार-बार होटल बुलाता था. इस पर कोर्ट ने कहा कि बुलाने पर आप बार-बार होटल क्यों गईं? आप अच्छी तरह समझती हैं कि शादीशुदा होते हुए किसी और से शारीरिक संबंध बनाकर अपराध किया है. सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज कर दी. महिला ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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पटना हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी थी. याचिका के मुताबिक विवाहित महिला की आरोपी से मुलाकात 2016 में सोशल मीडिया के जरिये हुई थी. आरोप है कि आरोपी ने 2022 में सुल्तानगंज के एक रेस्ट हाउस में बुलाया और खाने में नशीला पदार्थ खिला दिया. होश में आने पर महिला ने अपने आपको नग्न पाया. इसके बाद आरोपी ने उसे आपत्तिजनक वीडियो-फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.
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आरोप है कि आरोपी शादी का वादा कर रिश्ता बनाते रहने के लिए मजबूर किया. महिला का आरोप है कि उसने अपने पार्टनर के दबाव में, जिद पर पति से तलाक मांगा था. मार्च महीने में पति से तलाक के बाद आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया. इसके बाद महिला ने उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया. पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को इस आधार पर अग्रिम जमानत दे दी थी कि तलाक के बाद उनके बीच अंतरंग संबंध नहीं बने थे.