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जेल में मसाज वीडियो लीक का मामला, टेलीकास्ट पर रोक के लिए अब HC जाएंगे सत्येंद्र जैन

जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से लीक वीडियो का मीडिया में प्रसारण रोकने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने एकतरफा आदेश देने से इनकार कर दिया है.

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लीक हुआ था जेल में सत्येंद्र जैन का मसाज कराते वीडियो (फाइल फोटो)
लीक हुआ था जेल में सत्येंद्र जैन का मसाज कराते वीडियो (फाइल फोटो)

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जेल के सीसीटीवी फुटेज का वीडियो मीडिया में लीक होने को लेकर याचिका दाखिल की थी. सत्येंद्र जैन ने लीक वीडियो के प्रसारण पर रोक का आदेश जारी करने की मांग की थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है.

राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा है कि वे इसे लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे. इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो लीक मामले में सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि पिछले 24 घंटे में न तो सोशल मीडिया पर कुछ चला और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही. उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट की तरफ से अगर एक आदेश दे दिया जाए तो सब बंद हो जाएगा.

सत्येंद्र जैन के वकील की दलील पर कोर्ट ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं मीडिया हाउसेस को उन्हें सुने बिना ही रोक दूं? इस पर सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि हम कोर्ट से मीडिया पर रोक लगाने का आदेश चाहते हैं ताकि एक फेयर ट्रायल हो सके. सत्येंद्र जैन के वकील ने मीडिया पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया.

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सत्येंद्र जैन के वकील की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ने कहा कि ये पावर हाईकोर्ट के पास ही है. स्पेशल जज ने ये भी कहा कि उनके पास इस तरह का एकतरफा आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है. इसके बाद सत्येंद्र जैन के वकील राहुल मेहरा ने राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज से याचिका वापस लेने और इसे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति देने की अपील की.

सत्येंद्र जैन की लीगल टीम ने ये साफ किया है कि वे देर शाम तक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर देंगे. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की लीगल टीम का ये भी कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सुबह अर्जेंट हियरिंग की अपील की जाएगी.

जेल में खाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई जारी

सत्येंद्र जैन को जेल में खाने से जुड़े मामले में भी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है. जेल के अधिकारी रिपोर्ट्स के साथ कोर्ट पहुंचे हैं. सत्येंद्र जैन की ओर से वकील राहुल मेहरा ने दलीलें देते हुए कहा कि कोई नाश्ता नहीं कर सकता, इसे लेकर कोई नियम नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि जब तक जान को खतरा न हो, धार्मिक उपवास की भी इजाजत है.

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सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट बताती है कि कुछ तत्व मिसिंग हैं. इससे स्वास्थ्य प्रभावित न हो, इसके लिए उन्होंने एक चार्ट दिया है जिसमें फल और सब्जियों का दिन में दो बार सेव करने की सलाह दी गई है. कुछ वे उपलब्ध करा रहे थे और कुछ हम खरीद रहे थे. सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट में कहा कि 6 नवंबर के बाद से उन्होंने (जेल प्रशासन) फल और सब्जियों की सप्लाई रोक दी.

कोर्ट ने कहा कि ये कहां लिखा है कि जेल उपलब्ध करा रहा है. इसके बाद सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि ये डॉक्टर का लिखा है. चार महीने से फल और सब्जियां उपलब्ध कराई जा रही थीं. क्या दोषी करार दिए जा चुके या अंडरट्रायल कैदियों के मानवाधिकार नहीं होते?

 

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