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आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पार्टी कार्यालय खाली करने की समयसीमा बढ़ाई

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अदालत के समक्ष आम आदमी पार्टी के वकील ने इस दुविधा पर आदेश जारी करने की गुहार लगाई कि उनको और समय दिया जाए. पीठ ने दो महीने की मोहलत बढ़ाई तो सही लेकिन इस ताकीद के साथ कि अब कोई रियायत या मुरौव्वत नहीं की जाएगी.

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206 नंबर कोठी में चल रहा है AAP का मुख्य कार्यालय (फाइल फोटो)
206 नंबर कोठी में चल रहा है AAP का मुख्य कार्यालय (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दो महीनों की राहत देते हुए नई दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित 206 नंबर कोठी में चल रहा पार्टी मुख्य कार्यालय खाली करने के लिए 10 अगस्त, 2024 तक का समय बढ़ा दिया है. ये बंगला दिल्ली हाईकोर्ट के पूल में आवंटित है. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी को 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया था.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अदालत के समक्ष आम आदमी पार्टी के वकील ने इस दुविधा पर आदेश जारी करने की गुहार लगाई कि उनको और समय दिया जाए. पीठ ने दो महीने की मोहलत बढ़ाई तो सही लेकिन इस ताकीद के साथ कि अब कोई रियायत या मुरौव्वत नहीं की जाएगी. क्योंकि, दिल्ली हाईकोर्ट को उस जगह अविलंब इमारत बनवाने की जरूरत है. ये हमारे पूल का बंगला और जगह है जिसे मनमाने ढंग से बिना हमारी राय या मंजूरी से कब्जा कर लिया गया है. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी को वजह से उनकी इमारत बनाने की लागत साल दर साल बढ़ती जा रही है. अब वो इससे ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकते. उन्हें जो भी इंतजाम करना हो करें. क्योंकि हाईकोर्ट में ज्यादा कोर्ट रूम बनाने की अवश्यकता वर्षों से लम्बित है. ये दफ्तर कहीं शिफ्ट हों तो जगह का इस्तेमाल कोर्ट रूम और अन्य जरूरतों के लिए किया जाए. आप ने कहा कि हमें वैकल्पिक जगह मुहैया कराने का आदेश केंद्र सरकार को दिया गया है. हमें वैकल्पिक जगह दिलवाई जाए ताकि हम समयांतराल के लिए कहीं और से काम चलाएं.

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