राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी कंझावला केस के सातवें आरोपी अंकुश को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आज जमानत दे दी है. अंकुश को आज कोर्ट में पेश किया गया था. बताया जा रहा है कि कोर्ट ने आरोपी अंकुश को 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. अंकुश पर आईपीसी की धारा 201/212 के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है.
बता दें कि शुक्रवार को कंझावला केस के सातवें आरोपी ने खुद ही दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था. ये आरोपी वही शख्स है, जो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश में लगा था, लेकिन अब जब पुलिस पूछताछ काफी आगे बढ़ चुकी है तो आरोपी ने शुक्रवार को खुद ही सरेंडर कर दिया था.
सातवें आरोपी अंकुश ने पुलिस को गुमराह करने का काम किया था, उसकी तरफ से पूरी कोशिश हुई थी किसी तरह से इस घटना की जानकारी किसी को न मिले. जब पुलिस ने गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया तो अंकुश समझ गया कि वो ज्यादा दिनों तक खुद को नहीं बचा पाएगा.
इसी वजह से शुक्रवार को उसने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. अभी तक पुलिस ने इस मामले में दीपक खन्ना, मनोज मित्तल, गाड़ी के मालिक आशुतोष को गिरफ्तार किया है.
अंजलि के दोस्त ने निधि की भूमिका को लेकर दिया है बयान
शुक्रवार को अंजलि के एक दूसरे दोस्त ने निधि की भूमिका को संदेहास्पद बना दिया. उसने कहा कि 'अंजलि ने उस दिन मुझे ही फोन करके उस होटल में बुलाया था, मैं नहीं गया तो लड़का भेजकर बुलवाया, यही का है, दोस्त है हमारा. मैं उससे बात नहीं कर रहा था, वहां पर दो रूम बुक थे. एक में कुछ हमारे दोस्त मौजूद थे.
उसने आगे कहा कि 'होटल के एक रूम में अंजलि और निधि मौजूद थे. वह सब बीयर पी रहे थे, फिर निधि और अंजली के बीच झगड़ा होने लगा. निधि और अंजली का झगड़ा पैसों को लेकर था. निधि अपने पैसे अंजलि से मांग रही थी. उनमें हाथापाई भी हुई, जिसके बाद करीब 1:30 बजे अंजलि निकल गई थी. मैं वहां से बाद में गया था. मुझे अंजलि की मौत की जानकारी मीडिया से मिली.'
नए साल के जश्न के बीच हो गई थी अंजलि की मौत
बता दें कि बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में नए साल के जश्न के बीच 23 साल की अंजलि की दर्दनाक हो गई थी. आरोप है कि स्कूटी सवार अंजलि को एक कार ने पहले टक्कर मारी, फिर उसे 12 किमी तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में कार सवार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.